भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर ‘लोन और एडवांसेज’ तथा ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन’ से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी आरबीआई ने शुक्रवार को दी। आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE 2022) किया था।
बैंक ने सब्सिडी के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में एक कंपनी को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया था, जो नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन है।
आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा था कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक के जवाब पर गौर करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया।
सोनाली बैंक पीएलसी पर जुर्माना
आरबीआई ने सोनाली बैंक पीएलसी पर भी केवाईसी निर्देश, 2016 सहित कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए 96.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई का बयान
आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में लगाए गए दंड नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों द्वारा नियामकीय निर्देशों का पालन सही तरीके से हो।