Haryana News: अपनी जमीन होने के बादजूद चौथी मंजिल बनाना जहां अभी तक सरकार को नामंजूर था, वहीं सरकार ने मकान मालिकों को राहत देते हुए टीसीपी (TCP) के फैसले को अब सरकार ने वापस ले लिया है। जिसके बाद अब सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मंजूरी देते हुए चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अपना सपना साकार करने का मौका दिया हैं।
दरअसल, चंडीगढ़ में एकप्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित की गयी जिसमे, हरियाणा के वित्त और नगर एवं योजना विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि स्टिलट+ 4 एक महत्वपूर्ण विषय थ। जिसमे सरकार ने स्टिलट+ 4 बनाने की अनुमति दी थी, परन्तु इसके बाद इस पर आपत्ति व्यक्त की गयी थी। जेपी दलाल ने आगे कहा कि ज्यादातर जगह स्टिल्ट+ 4 की अनुमति दी गई है, और एक यूनिट में अगर 18 लोग रहेंगे तो उसमें स्टिलट+ 4 की अनुमति होग।
उन्होंने आगे बताया कि दीन दयाल कॉलोनी में 9 मीटर की सड़क है, औऱ 10 मीटर चौड़ी सड़क है. उन जगहों पर स्टिल्ट+ 4 की अनुमति रहेगी. इसके साथ ही स्टिलट+ 4 के लिए पड़ोसी की अनुमति लेनी होगी. 250 गज के छोटे प्लांट में बेसमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीसीपी विभाग के एसीएस अरुण गुप्ता भी पीसी में मौजूद रहे।