हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्रदेश के उप सरकार ने ‘शिक्षक डायरी’ अनिवार्य कर दी है। अध्यापकों को विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले अध्यापन, अध्यापन के तरीकों के बारे में पहले से ही विद्यार्थियों को बताना होगा। सभी अध्यापकों की कर्मचारी आईडी के साथ ऑनलाइन दैनिक डायरी का विकल्प दिया गया है। इस डायरी को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा तथा इसे एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
स्कूल प्रभारी ही नहीं शिक्षा निदेशालय बल्कि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास भी अध्यापकों द्वारा स्कूलों में किए जा रहे अध्यापन की रिपोर्ट होगी। मुख्यालय के अधिकारी अध्यापकों की डायरी को कभी भी ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। जिला स्तर पर इस डायरी की नियमित जांच की जाएगी। इतना ही नहीं अध्यापकों की डायरी को संबंधित स्कूल प्रभारी (मुख्य अध्यापक, मुख्याध्यापक व प्रिंसिपल) सत्यापित करेंगे।
उन्हें डायरी को अस्वीकार करने का भी अधिकार होगा, लेकिन इसका कारण भी स्पष्ट रूप से बताना होगा।
अभी तक स्कूल के अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार डायरी लिखते थे। कुछ शिक्षक डायरी में बच्चों को पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के बारे में लिखते थे, तो कुछ अगले दिन की प्लानिंग डायरी में लिखते थे।
शिक्षा निदेशालय की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे। अब सभी जिला शिक्षा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंगलवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए और बुधवार से ही दैनिक डायरी व्यवस्था लागू कर दी गई है।
शिक्षक एमआईएस पोर्टल पर अपनी डायरी में विद्यार्थियों को अगले एक सप्ताह, दस दिन या पंद्रह दिन में किए जाने वाले कार्यों के बारे में लिख सकेंगे। हालांकि इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं है। शिक्षक अगले दिन के कार्यों की जानकारी भी दे सकते हैं। दैनिक जानकारी देने के लिए उन्हें नियमित रूप से डायरी अपडेट करनी होगी।
इस डायरी में वे विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही यह भी बताएंगे कि विद्यार्थियों को पढ़ाने और शिक्षित करने के लिए वे क्या फार्मूला अपना रहे हैं। यदि किसी शिक्षक के तबादले के कारण स्कूल बदलता है, तो पिछले स्कूल की सभी प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी। इसके बाद डायरी में नए स्कूल की प्रविष्टि की जाएगी। दैनिक डायरी न लिखने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से डायरी की जांच करेंगे। वे यह भी जांचेंगे कि संबंधित विद्यालय प्रभारी भी शिक्षकों की डायरी नियमित रूप से चेक कर रहे हैं या नहीं। सामान्य शिक्षक स्थानांतरण अभियान के दौरान शिक्षकों को डायरी जमा करने से छूट दी जाएगी।