Haryana BPL Family: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का उद्देश्य प्रदेश के बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है ताकि वे अपने मकानों की मरम्मत करवा सकें। इस योजना में किए गए बदलावों के तहत अब सभी बीपीएल परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, जो पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित था।
योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।पहले यह लाभ अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, लेकिन अब सभी बीपीएल परिवारों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत मिलने वाली राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है।
पात्रता और आवश्यक शर्तें
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए।
- किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो।
- मकान मरम्मत के योग्य होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
- परिवार आईडी
- बीपीएल राशन कार्ड नंबर और राशन पत्रिका
- अनुसूचित जाति (SC) या पिछड़ा वर्ग (BC) जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- घर के साथ फोटो
- बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, या पानी बिल में से कोई दो
- मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन करने के लिए लाभार्थी को सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपने नजदीकी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहाँ से उन्हें आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, जिसे भरकर सभी संबंधित दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा।