ऑफिस में देरी से पहुँचने वाले कर्मचारियों पर कसा शिकंजा, सरकार ने लागू किया ये नियम

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। ये कदम उठाए गए हैं ताकि दफ्तर के कामकाज में अनुशासन और प्रभावशीलता बनी रहे। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  1. समय पर उपस्थिति: सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर में पहुंचना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय के बाद आता है, तो उसका हाफ डे माना जाएगा।
  2. बायोमेट्रिक अटेंडेंस: सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। कोरोना महामारी के दौरान यह सिस्टम सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब इसे पुनः अनिवार्य किया गया है।
  3. पूर्व सूचना: यदि किसी कर्मचारी को किसी कारणवश दफ्तर नहीं आना है, तो उसे पहले से सूचना देनी होगी। इमरजेंसी की स्थिति में भी आवेदन करना होगा।
  4. निगरानी: सभी विभाग अपने कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और उनके दफ्तर में आने-जाने की निगरानी करेंगे।
  5. दफ्तर का समय: केंद्र सरकार के सभी दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे।
  6. सीनियर अधिकारियों का दृष्टिकोण: सीनियर अधिकारियों का कहना है कि उनका ऑफिस आने का कोई फिक्स समय नहीं है और वे अक्सर शाम को 7 बजे के बाद ही जाते हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों के एक्सेस के कारण छुट्टियों या वीकऑफ में घर से भी काम करते हैं।

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